मुंबई में 11 नवंबर से पिछली सीट बेल्ट नहीं लगाने पर होगी सख्त कार्रवाई, आज से शुरू हुआ अवेयरनेस ड्राइव
Rear seat belt wearing in Mumbai: पुलिस ने साफ कहा है कि सभी मोटर वाहन चालक और वाहन में सवार सभी यात्री, जो भी मुंबई (Mumbai) शहर की सड़कों पर सफर करते हैं, सभी यात्रियों और ड्राइवरों के लिए सीट बेल्ट पहनना जरूरी है.
Rear seat belt wearing in Mumbai: मुंबईवालों हो जाइए तैयार. आगे की सीट पर सीट बेल्ट के नियम तो आप फॉलो करते आए हैं. अब पिछली सीट पर भी बेल्ट लगाने के नियम फॉलो करने के लिए तैयार रहिए. अगर नहीं लगाई बेल्ट तो भारी पेनाल्टी के लिए भी तैयार रहिएगा. ऐसा करने पर पुलिस सख्त एक्शन ले सकती है. न्यूज एजेंसी ANI की खबर के मुताबिक, मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने सोमवार से सीट बेल्ट जागरूकता अभियान शुरू किया जो 10 दिनों तक चलेगा. इसके बाद आगामी 11 नवंबर से बिना सीट बेल्ट के कारों में बैठे पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. यहां तक कि पिछली सीटों पर भी सीट बेल्ट (rear seat belt wearing) जरूरी होगा. मुंबई ट्रैफिक पुलिस (Mumbai Traffic Police) ने सोमवार को यह जानकारी दी है.
सभी गाड़ियों के लिए सीट बेल्ट जरूरी
खबर के मुताबिक, शहर (Mumbai) में पुलिस ने उस कार मालिकों को 31 अक्टूबर तक अपनी कार की सीट बेल्ट को दुरुस्त करने का समय दिया था. पुलिस ने साफ कहा है कि सभी मोटर वाहन चालक और वाहन में सवार सभी यात्री, जो भी मुंबई (Mumbai) शहर की सड़कों पर सफर करते हैं, सभी यात्रियों और ड्राइवरों के लिए 1 नवंबर, 2022 से यात्रा करते समय सीट बेल्ट (Rear seat belt wearing in Mumbai) पहनना जरूरी होगा. ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ मोटर वाहन (संशोधन), अधिनियम, 2019 में धारा 149 के तहत कार्रवाई की जाएगी.
Mumbai Traffic Police begins a seat belt awareness drive that'll continue for 10 days, following which action will be taken. From 11th Nov strict action will be taken against defaulters who will be found seated in cars without seat belt - even in back seats: Mumbai Traffic Police
— ANI (@ANI) November 1, 2022
साइरस मिस्त्री की मौत के बाद फैसला
मुंबई ट्रैफिक पुलिस (Mumbai Traffic Police) ने यह सुरक्षा आदेश दिग्गज उद्योगपति साइरस पी. मिस्त्री की 4 सितंबर को सड़क दुर्घटना में गुजरात से मुंबई की यात्रा के दौरान तेज रफ्तार कार में मौत के महज पांच हफ्ते बाद जारी किया है. दुर्घटना की जांच से पता चला कि मर्सिडीज कार की पिछली सीट पर बैठे उद्योगपति ने सेफ्टी बेल्ट नहीं पहनी हुई थी. कार तेज गति से चल रही थी और नतीजा यह हुआ कि मिस्त्री की कार के पुल के डिवाइडर से टकराने से मौत हो गई.
सीट बेल्ट अलार्म जरूरी
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केंद्रीय सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राफ्ट नियम जारी कर कार मैनुफैक्चरर के लिए कारों की सभी सीटों पर सीट बेल्ट अलार्म लगाना जरूरी कर दिया है. इससे पहले सितंबर में, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की थी कि अब से कार में सभी यात्रियों के लिए सीट बेल्ट पहनना (Rear seat belt wearing in Mumbai) जरूरी होगा, जिसमें पीछे की सीटों पर भी शामिल हैं, और नियम का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जाएगा.
03:53 PM IST